इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध का किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे संक्षिप्त विचारण पर लागू होंगे।